मनीषा गुलाटी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका; पंजाब सरकार के खिलाफ दाखिल याचिका रद्द, महिला आयोग अध्यक्ष पद से हटाए जाने का है मामला
High Court Rejected Manisha Gulati Petition Against Punjab Govt
High Court Rejected Manisha Gulati Petition: पंजाब सरकार ने हाल ही में मनीषा गुलाटी की एक्सटेंशन वापिस लेते हुए उन्हें राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। जहां इसी मामले को लेकर मनीषा गुलाटी ने हाईकोर्ट का रुख किया और पंजाब सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की। लेकिन हाईकोर्ट ने मनीषा गुलाटी को कोई राहत नहीं दी। दरअसल, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मनीषा गुलाटी की याचिका रद्द कर दी है। मनीषा गुलाटी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हालांकि, मनीषा गुलाटी का कहना है कि उन्हें हाईकोर्ट का फैसला स्वीकार है।
हाईकोर्ट से एक बार मिल चुकी राहत
ध्यान रहे कि, इससे पहले भी मनीषा गुलाटी पंजाब सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कर चुकी हैं। दरअसल, पंजाब की भगवंत मान सरकार मनीषा गुलाटी को पहले भी एक बार हटा चुकी है। जिसके बाद मनीषा गुलाटी हाईकोर्ट पहुंच गईं थीं। मनीषा गुलाटी ने हाईकोर्ट में भगवंत मान सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी। गुलाटी ने हाईकोर्ट में कहा था कि उनका कार्यकाल समय से 6 महीने पहले ही खत्म कर दिया गया।
पिछले महीने हुई सुनवाई में फैसला वापिस लिया
बतादें कि, पिछले महीने ही हाईकोर्ट ने मनीषा गुलाटी की याचिका पर सुनवाई की थी और इस दौरान भगवंत मान सरकार ने अपने फैसले पर यू-टर्न ले लिया था। सरकार ने हाईकोर्ट को मनीषा गुलाटी पर फैसला वापिस लेने की जानकारी दी थी। जिसके बाद मनीषा गुलाटी दोबारा से राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पर काबिज हो गईं थीं।
2018 में हुई थी नियुक्ति
आपको बतादें कि, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तत्कालीन सरकार में मनीषा गुलाटी की पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति हुई थी। 2018 में उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। वहीं इस पद पर कार्यकाल पूरा होने के बाद कैप्टन सरकार द्वारा उन्हें एक्सटेंशन देते हुए उनके कार्यकाल में तीन साल की बढ़ोतरी की गई थी।
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